Income Tax Slab FY 2017-2018 AY 2018-19 In Hindi
भारतीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा बुधवार की सुबह संसद में बजट 2017
के आधार के पर वित्तीय वर्ष 2017 – 18 (AY 2018 – 19) के लिए CBDT न्यू इनकमटैक्स
स्लैब प्रदान किया गया है. विमुद्रीकरण के दौरान कैश के भारी प्रवाह के कारण, आगामी
वर्ष 2018 – 19 के लिए इनकमटैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है. जैसा की आप सभी जानते है
कि 65 वर्ष के कम उम्र वाले करदाताओं विशेष रूप से पुरुषों के लिए आईटी स्लैब दरों
में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है. हालाँकि, आगामी वर्ष 2018 – 19 के लिए 1,50,000
रूपये की इनकमटैक्स स्लैब राशि में वृद्धी होगी. इनकमटैक्स स्लैब वित्तीय साल 2017
-18 के बारे में कुछ मुख्य बातें इस आर्टिकल में दर्शाई गई है
पुरुष 60 वर्ष से कम (Income Tax Slab 2017-18 For Men)
जरूरी बात: 2.5 से 3
लाख रूपए की आय पर सरकार 2500 की छूट भी दे रही है. इससे आपको 3 लाख रूपए तक टैक्स
नहीं देना होगा, परन्तु टैक्स फाइल जरूर करना होगा.
महिला 60 वर्ष से कम ( Income Tax Slab For Women)
वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक 80 से कम (For Senior Citizen Income Tax Slab)
अति वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष से अधिक
(For Senior Citizen Income Tax Slab)
सरचार्ज (Service Tax)– यदि आय
50 लाख रूपये से अधिक लेकिन 1 करोड़ रूपये से कम हो तो 10% का सरचार्ज लगाया जायेगा.
और यदि आय 1 करोड़ रूपये तक या उससे अधिक हो तो इनकमटैक्स पर सरचार्ज 15%
होगा.
इसके अलावा विभिन्न चरणों में इनकमटैक्स देने वालों के लिए वित्तीय वर्ष 2017 – 18 का इनकम टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार है.
जब फर्म का किसी भी निर्धारित वर्ष के लिए इस तरह के रूप में मूल्यांकन किया जाता है कि यदि वहाँ फर्म के संविधान में या सहयोगियों के शेयरों में इसके सबूत के रूप में साझेदारी विलेख द्वारा, जिसके आधार पर एक फर्म के रूप में मूल्यांकन की पहली मांग की गई थी, में कोई बदलाव नहीं आया है तो इसके बाद के हर साल के लिए उसी क्षमता में मूल्यांकन किया जायेगा. इस पर आयकर स्लैब –
कर योग्य आय 1 करोड़ रूपये से अधिक होने पर आयकर
का 12% सरचार्ज लगेगा.
कर योग्य आय 1 करोड़ रूपये से अधिक होने पर आयकर
का 15% सरचार्ज लगेगा.
जब एक निर्धारिती की कर योग्य आय 1 करोड़ रूपये से अधिक है, तो वह उसके द्वारा भुगतान योग्य आयकर की ऊपर दी हुई निर्धारित दरों पर सरचार्ज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है. हालाँकि 1 करोड़ रूपये की कर योग्य आय पर आयकर और सरचार्ज की राशि, आयकर पे योग्य राशि में वृद्धी नहीं करेगी, यह कर योग्य आय में वृद्धी की राशि की तुलना में अधिक है.
उदाहरण के लिए
एक निर्धारिती व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो और उसकी कर योग्य आय 1,00,01,000 रूपये हो तो.
धारा 87 A
के तहत छूट
3.5 लाख रूपये तक की आय के साथ व्यक्तियों (इंडिविजुअल्स) के लिए 2,500 रूपये की कर छूट का प्रस्ताव दिया गया है. जबकि 5 लाख रूपये तक की आय के साथ लोगों का टैक्सेशन दायित्व आधे से कम हो जायेगा, बाद के सभी स्लैब में करदाताओं की अन्य सभी श्रेणियों में भी 12,500 रूपये का एक समान लाभ मिलेगा. टैक्स कटौती सीमा धाराओं के तहत जैसे वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के लिए धारा 80C और 80D अपरिवर्तित रखी गई है.
अन्य टैक्सेशन प्रस्ताव
बजट 2017-18 में कई तरह की अन्य योजनाओं के बारे में भी वित्त मंत्री ने बताया है.
इनकम टैक्स स्लैब वित्तीय साल 2017 – 18
Income Tax Slab FY 2017-2018 AY 2018-19 In Hindi
इनकम टैक्स स्लैब महत्वपूर्ण निम्न बिन्दुओं में बांटा जाता हैं
- पुरुष 60 वर्ष से कम
- महिला 60 वर्ष से कम
- वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से 80 वर्ष तक
- अति वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो
पुरुष 60 वर्ष से कम (Income Tax Slab 2017-18 For Men)
| सालाना आय | इनकम टैक्स रेट 2017-18 | सेक्शन 87A छूट | टैक्स भरने की राशी | |
| 1 | 0 – 2.5 लाख | 0 | NA | 0 |
| 2 | 2.5 – 3.5 लाख | 5% | 2500 | 0-2500 |
| 3 | 3.5 – 5 लाख | 5% | NA | 5000-12500 |
| 4 | 5 – 10 लाख | 20% | NA | 12500- 112500 |
| 5 | 10 -20 लाख | 30% | NA | 112500- 412500 |
महिला 60 वर्ष से कम ( Income Tax Slab For Women)
| सालाना आय | इनकम टैक्स रेट 2017-18 | सेक्शन 87A छूट | टैक्स भरने की राशी | |
| 1 | 0 – 2.5 लाख | 0 | NA | 0 |
| 2 | 2.5 – 3.5 लाख | 5% | 2500 | 0-2500 |
| 3 | 3.5 – 5 लाख | 5% | NA | 5000-12500 |
| 4 | 5 – 10 लाख | 20% | NA | 12500- 112500 |
| 5 | 10 -20 लाख | 30% | NA | 112500- 412500 |
वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक 80 से कम (For Senior Citizen Income Tax Slab)
| SN | आय टैक्स स्लैब / Income Tax Slab In Hindi | आयकर की दरे/Income Tax Rate In Hindi |
| 1 | 3 लाख से कम आय पर | शून्य टैक्स |
| 2 | 3 लाख से अधिक 5 लाख से कम आय पर | 10 प्रतिशत |
| 3 | 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम | 20 प्रतिशत |
| 4 | 10 लाख से अधिक आय पर | 30 प्रतिशत |
| SN | आय टैक्स स्लैब / Income Tax Slab In Hindi | आयकर की दरे/Income Tax Rate In Hindi |
| 1 | 5 लाख से कम आय पर | शून्य टैक्स |
| 2 | 5 लाख से अधिक 10 लाख से कम आय पर | 20 प्रतिशत |
| 3 | 10 लाख से अधिक आय पर | 30 प्रतिशत |
इसके अलावा विभिन्न चरणों में इनकमटैक्स देने वालों के लिए वित्तीय वर्ष 2017 – 18 का इनकम टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार है.
- फर्म
जब फर्म का किसी भी निर्धारित वर्ष के लिए इस तरह के रूप में मूल्यांकन किया जाता है कि यदि वहाँ फर्म के संविधान में या सहयोगियों के शेयरों में इसके सबूत के रूप में साझेदारी विलेख द्वारा, जिसके आधार पर एक फर्म के रूप में मूल्यांकन की पहली मांग की गई थी, में कोई बदलाव नहीं आया है तो इसके बाद के हर साल के लिए उसी क्षमता में मूल्यांकन किया जायेगा. इस पर आयकर स्लैब –
- इसमें कर योग्य आय का 30% आयकर लगेगा.
- 1 करोड़ रूपये से अधिक कर योग्य आय पर आयकर का 12% सरचार्ज लगेगा.
- स्थानीय प्राधिकरण
- इसमें भी कर योग्य आय का 30% आयकर लगेगा.
- 1 करोड़ रूपये से अधिक कर योग्य आय पर आयकर का 12% सरचार्ज लगेगा.
- घरेलू कंपनी – 5 करोड़ रूपये तक का टर्नओवर
- कर योग्य आय का 29% आयकर लगेगा.
- कर योग्य आय 1 करोड़ रूपये से अधिक होने पर आयकर का 7% की दर से सरचार्ज लगेगा.
- कर योग्य आय 10 करोड़ रूपये से अधिक होने पर आयकर का 12% की दर से सरचार्ज लगेगा.
- घरेलू कंपनी – 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर
- कर योग्य आय का 30% आयकर लगेगा.
- कर योग्य आय 1 करोड़ रूपये से अधिक होने पर आयकर का 7% की दर से सरचार्ज लगेगा.
- कर योग्य आय 10 करोड़ रूपये से अधिक होने पर आयकर का 12% की दर से सरचार्ज लगेगा.
- सहकारी सोसाइटी
| क्र.म. | इनकम टैक्स स्लैब | टैक्स दर |
| 1. | कर योग्य आय 10,000 रूपये से अधिक न होने पर | आय का 10% |
| 2. | कर योग्य आय 10,000 रूपये से अधिक किन्तु 20,000 रूपये से कम होने पर | 1,000 रूपये + 10,000 रूपये से अधिक आय का 20% |
| 3. | कर योग्य आय 20,000 रूपये से अधिक होने पर | 3,000 रूपये + राशि का 30% जिसके द्वारा कर योग्य आय 20,000 रूपये से अधिक हो |
- किसी भी NRI / HUF / AOP / BOI / AJP
| क्र.म. | इनकम टैक्स स्लैब | टैक्स दर |
| 1. | कर योग्य आय 2,50,000 रूपये से अधिक न होने पर | – |
| 2. | कर योग्य आय 2,50,000 रूपये से अधिक किन्तु 5,00,000 रूपये से कम होने पर | राशि का 10% जिसके द्वारा कर योग्य आय 2,50,000 रूपये से अधिक हो |
| 3. | कर योग्य आय 5,00,000 रूपये से अधिक किन्तु 10,00,000 रूपये से कम होने पर | 25,000 रूपये + राशि का 20% जिसके द्वारा कर योग्य आय 5,00,000 रूपये से अधिक हो |
| 4. | कर योग्य आय 10,00,000 रूपये से अधिक होने पर | 1,25,000 रूपये + राशि का 30% जिसके द्वारा कर योग्य आय 10,00,000 रूपये से अधिक हो |
- अन्य कंपनी
- कर योग्य आय 1 करोड़ रूपये से अधिक होने पर आयकर का 2% की दर से सरचार्ज लगेगा.
- कर योग्य आय 10 करोड़ रूपये से अधिक होने पर आयकर का 5% की दर से सरचार्ज लगेगा.
जब एक निर्धारिती की कर योग्य आय 1 करोड़ रूपये से अधिक है, तो वह उसके द्वारा भुगतान योग्य आयकर की ऊपर दी हुई निर्धारित दरों पर सरचार्ज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है. हालाँकि 1 करोड़ रूपये की कर योग्य आय पर आयकर और सरचार्ज की राशि, आयकर पे योग्य राशि में वृद्धी नहीं करेगी, यह कर योग्य आय में वृद्धी की राशि की तुलना में अधिक है.
उदाहरण के लिए
एक निर्धारिती व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो और उसकी कर योग्य आय 1,00,01,000 रूपये हो तो.
| 1. | इनकमटैक्स | 28,25,300 रूपये |
| 2. | सरचार्ज आयकर का 15% | 4,23,795 रूपये |
| 3. | 1 करोड़ की आय पर इनकमटैक्स | 28,25,000 रूपये |
| 4. | पे योग्य अधिकतम सरचार्ज | 700 रूपये (1000-300) |
| 5. | इनकमटैक्स + पे योग्य सरचार्ज | 28,26,000 रूपये |
| 6. | सरचार्ज पर सीमांत राहत | 4,23,095 रूपये (4,23,795 – 700) |
3.5 लाख रूपये तक की आय के साथ व्यक्तियों (इंडिविजुअल्स) के लिए 2,500 रूपये की कर छूट का प्रस्ताव दिया गया है. जबकि 5 लाख रूपये तक की आय के साथ लोगों का टैक्सेशन दायित्व आधे से कम हो जायेगा, बाद के सभी स्लैब में करदाताओं की अन्य सभी श्रेणियों में भी 12,500 रूपये का एक समान लाभ मिलेगा. टैक्स कटौती सीमा धाराओं के तहत जैसे वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के लिए धारा 80C और 80D अपरिवर्तित रखी गई है.
अन्य टैक्सेशन प्रस्ताव
- सभी अचल संपत्तियों के लिए दीर्घकालिक पूँजी लाभ के लिए होल्डिंग अवधि 3 वर्ष से 2 वर्ष तक कम हो गई है.
- एक पेज के आईटीआर फॉर्म का प्रस्ताव है.
- 3 लाख के ऊपर लेनदेन कैश मोड में नहीं किया जा सकता है.
- सभी भारतीय राजनीतिक दलों को उनके आयकर रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा.
- व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म व्यवसाय आय के अलावा अन्य 5 लाख रूपये तक की कर योग्य आय होने पर प्रस्तावित किया गया है.
बजट 2017-18 में कई तरह की अन्य योजनाओं के बारे में भी वित्त मंत्री ने बताया है.